
फतेहाबाद,30सितम्बर,(निस)। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश एनपी देवत की अदालत ने आत्महत्या के लिए जिम्मेवार महिला सुषमा व उसके पति सतनाम सिंह निवासी टिब्बा कालोनी रतिया को चार साल कैद व 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में आत्महत्या करने वाले टिब्बा कालोनी निवासी अशोक कुमार की पत्नी नीलम रानी ने सुषमा व सतनाम सिंह के विरुद्ध 306, 34 आईपीसी के तहत केस दर्ज करवाया था। नीलम ने पुलिस को की गई शिकायत में आरोप लगाया कि उन्होंने सुषमा व सतनाम सिंह से 2.71 लाख रुपए लेने थे। इस बारे में सुषमा उन्हें लिखकर भी दे रखा था। 6 सितम्बर 2004 को जब उसका पति अशोक पैसे लेने सुषमा के घर गया तो उसे बूरी तरह पीटा। इस बेईज्जति के कारण अशोक ने घर आकर सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली और सुसाईड नोट में आत्महत्या के लिए सुषमा व सतनाम सिंह को जिम्मेवार ठहराया।
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