Thursday, July 23, 2009

गोत्र विवाद में HC सख्त, डीजीपी व आईजी को नोटिस

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने झज्जर गोत्र विवाद मामले में पंचायत के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। ये हुक्म जिला प्रशासन को दिया गया है।
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने झज्जर मामले में डीजीपी हरियाणा, आईजी रोहतक, मुख्य सचिव, एसपी झझर और एसएचओ बेरी को नोटिस जारी किया है। उन्हें कहा गया है कि रवीन्द्र और शिल्पी दोनों के परिवार सहित सुरक्षा दी जाए। साथ ही पूछा है कि जिन लोगों ने इन परिवारों के खिलाफ ज्यादती की है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने 12 अगस्त तक जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि ये मामला पिछले दिनों का है। जिसमें गोत्र की वजह से पंचायत ने पति-पत्नी को भाई-बहन करार दिया और दोनों को शादी को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया। लेकिन शादीशुदा जोड़े ने पंचायत का फरमान मानने से इनकार कर दिया। इससे गुस्साई खाए पंचायत ने लड़के के घर वालों को गांव छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। और पुलिस-प्रशासन मूक दर्शक बनी रही।
मालूम हो कि इस घटना के चार दिन पहले भी प्रेम विवाह करने वाले एक युगल को ऐसी ही एक पंचायत का कोपभाजन बनना पड़ा। हरियाणा के झज्जर का ढराना गांव में इस बार तालिबानी पंचायत का गुस्सा फूटा और हालत ये हुई कि पुलिस के होने के बावजूद लड़के के परिवार को गांव छोड़ना पड़ा था।