Wednesday, September 17, 2008

विदेश के नाम पर ठगी, कड़ी कार्यवाही होगी : डीसी


फतेहाबाद,17 सितम्बर,(निस)। उपायुक्त जे एस अहलावत ने आज आने कार्यालय में लोगों की शिकायतें सुनते हुए कहा कि लोगों को विदेश में भेजने के नाम पर ठगी करने वाले लोगों पर द इमिग्रेशन एक्ट 1983 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुछ लोग टै्रवल एजैन्ट के नाम पर गैर कानूनी तौर पर कार्य कर रहे है तथा ग्रामीणों से भारी मात्रा में पैसे ठग रहे है। ऐसे लोग विदेशों में नौकरियों का झांसा दे कर भोले तथा अनपढ़ लोगों को शिकार बनाते है। उन्होंने बताया किया कबूतरबाजी की इस समस्या से न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में विकट समस्या पैदा हुई है। उन्होंने बतायाि क इस समस्या पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार ने द इमिग्रेशन एक्ट 1983 में टै्रवल एजैन्टों की नियुक्ति की समीक्षा व उनके कार्यो का आकंलन करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी करने वालो को भारतीय दण्ड सहिता की धारा 420 के तहत � साल की सजा का प्रावधान है। जिला उपायुक्त ने लोगों से आह्वान किया कि वे विदेश भेजने वाले एजैन्ट के प्रलोभन में न आए और उनकी पूरी जानकारी हासिल करें। उन्होंने बताया कि विदेश में जाने के लिए लोग केवल सरकार द्वारा पंजीकृत एजैन्ट के पास ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाए व बिचौलियों से सावधान रहे तथा किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आए।

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