Thursday, October 02, 2008

बस स्टेंड पर नही लागु हुआ धुम्रपान निषेध कानून


फतेहाबाद: दो अक्तूबर को देश भर में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध लागु कर दिया गया है। नए कानून के अनुसार सरकारी कार्यालय, बस स्टेंडों, सरकारी हस्पताल व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पाए जाने वाले व्यक्ति को जुर्माना व सजा का प्रावधान है। दो अक्तूबर को फतेहाबाद के बस स्टेंड पर यात्रियों के साथ-साथ बसों के परिचालक भी धूम्रपान करते देखे गए। अड्डा इंचार्ज परमानंद का इस बारे में कहना है कि हमें किसी ने धूम्रपान रोकने के आदेश नही दिए। किस किस को रोकें यहां तो सारे बीड़ी पीते हैं।

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