Tuesday, September 01, 2009

बलात्कार के आरोपी को दस साल कैद

फतेहाबादः बलात्कार के एक मामले में दोष्ी करार दिए गए नागपुर निवासी कालिया को जिला एवं सत्र न्यायधीश आरएस विर्क की अदालत ने 10 साल कैद व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में भूना पुलिस ने बालाराम की शिकायत पर 30 नवबर 2008 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि कालिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बेटी को बहला फूसलाकर भगा ले गया व उसके साथ दुष्कर्म किया। बालाराम ने बताया कि उसकी बेटी 26 नवबर 2008 को घर से साईकिल पर अपनी बुआ के घर गई थी लेकिन वापिस नही लौटी। रास्ते में उक्त आरोपी उसे बहला फुसलाकर ले गए व दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया था। अदालत ने कालिया को सोमवार को दोषी करार दिया था।

No comments: